शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म: मुंगेली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल
मुंगेली। जिले में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए मुंगेली पुलिस ने गंभीर कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में थाना अजाक की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने 25 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी आयुष सिंह ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर वर्ष 2023 से लगातार शारीरिक शोषण किया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 113/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम), पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल), 6 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व्ही) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में तथा उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) हरविन्दर सिंह द्वारा मामले की जांच करते हुए साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई।
लगातार पतासाजी के बाद 11 अप्रैल 2026 को मुखबिर सूचना पर ग्राम चातरखार के पास घेराबंदी कर आरोपी आयुष सिंह (24 वर्ष) निवासी घुठेली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना अजाक के आरक्षक अजीत सिंह बैंस, विजय सिंह ठाकुर, चालक आरक्षक अजय गोयल तथा महिला आरक्षक दुर्गा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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