टोनही प्रताड़ना पर पुलिस की सख्ती: तखतपुर में मां-बेटे गिरफ्तार, जेल भेजे गए

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

बिलासपुर/तखतपुर। अंधविश्वास और टोनही प्रथा के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना तखतपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। एक महिला को ‘टोनही’ कहकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने दिनांक 05 अप्रैल 2026 को थाना तखतपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके घर के पास रहने वाला देवेन्द्र बघेल गिर गया था। गिरने की आवाज सुनकर जब वह बाहर आई, तभी आरोपी की मां सुमित्रा बाई बघेल वहां पहुंची और उसे अपशब्द कहते हुए मारपीट करने लगी।

मामले में पुलिस ने प्रारंभिक रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा पीड़िता को ‘टोनही’ कहकर लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एसडीओपी कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज की। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 एवं 5 भी जोड़ी गई।

पुलिस टीम ने आरोपी देवेन्द्र बघेल (28 वर्ष) एवं सुमित्रा बाई बघेल (49 वर्ष), निवासी ग्राम ढनढन, थाना तखतपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उप निरीक्षक रमेश ओरके, आरक्षक आशीष वस्त्रकार, हरिश यादव एवं महिला आरक्षक सुनीता मार्को का विशेष योगदान रहा।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या टोनही जैसी कुप्रथाओं में शामिल न हों तथा ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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