मार्गविभाजक को क्षति पहुंचाने पर बालाजी मेडिकल सीलबंद, निगम ने जारी किया नोटिस
रायपुर। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 3 क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने बालाजी मेडिकल दुकान को सीलबंद कर दिया।
जानकारी के अनुसार, संबंधित दुकान द्वारा अपने प्रतिष्ठान के समीप मार्गविभाजक (डिवाइडर) को क्षतिग्रस्त किया गया था। इस पर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 3 कमिश्नर प्रीति सिंह एवं कार्यपालन अभियंता ईश्वरलाल टावरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता नरेश साहू एवं उपअभियंता अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में दुकानदार को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत नोटिस जारी किया गया। साथ ही मौके पर ही दुकान को सीलबंद कर दिया गया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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